अंतिम मौका! इस दिन के बाद से नहीं भर पाएंगे तीन साल पुराने जीएसटी रिटर्न
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने सभी करदाताओं को चेतावनी दी है कि 1 जुलाई 2025 से जीएसटी पोर्टल पर तीन साल से ज्यादा पुराने रिटर्न फाइल नहीं किए जा सकेंगे।
Updated Jun 8, 2025 16:16 IST

नया नियम लाने का उद्देश्य है कि सरकार चाहती है कि सभी करदाता समय पर रिटर्न भरें ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी और अनुशासित बना रहे। (Image - iStock/ET Now Digital)
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